रायपुर. कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार एक के बाद एक आदेश जारी कर रही है। उधर छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के सभी पुलिस लाईन एवं प्रशिक्षण केंद्रों में चल रहे ट्रेनिंग को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
प्रदेश के सभी न्यायालयों में न्यायलीन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है इसलिए समंस/ वारंट और मुलजिम पेशी में पुलिस कर्मचारियों को ना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य से राज्य के बाहर बिना डीजीपी की अनुमति के ना जाने दें। यदि भेजा जाना जरूरी हो तो एसपी को डीजीपी से फोन पर अनुमति लेनी होगी।
इतना ही नहीं डीजीपी ने राज्य के अंदर भी बहुत जरूरी ना होने पर एक जिले से दूसरे जिले में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सभी थानों में अनावश्यक व्यक्तिओं को पूछताछ के लिए ना बुलाएं और ना ही भीड़ लगने दें। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उसके विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया जाए।
साथ ही प्रदेश के बाहर छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों के वापस आने पर आवश्यक रूप से हेल्थ चेक अप के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी फिक्स पिकेट एवं पेट्रोलिंग में लगाई जाए। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहरी व्यक्ति से निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है।